आयोग ने कहा था कि प्रारंभिक जांच में विधायक चमरा लिंडा व निर्मला देवी के बयानों से प्रथम दृष्टया अभियुक्तों को खिलाफ कार्रवाई का मामला बनता है. मामला वोटरों को घूस देने और भ्रष्टाचार से भी संबंधित है. इस वजह से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अलावा आइपीएस की धारा 171बी व 171 सी के तहत भी दोनों पर कार्रवाई की जाये.
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राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी पर सीएम ने एडीजी व सलाहकार के खिलाफ दिया कार्रवाई का आदेश
रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सरकार ने कार्रवाई का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने इस पर मंजूरी दे दी है. एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ गृह विभाग और मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय कुमार पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आइपीआरडी) को कार्रवाई करने का […]
रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सरकार ने कार्रवाई का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने इस पर मंजूरी दे दी है. एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ गृह विभाग और मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय कुमार पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आइपीआरडी) को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अब गृह विभाग एडीजी अनुराग गुप्ता और आइपीआरडी अजय कुमार से मामले में स्पष्टीकरण पूछते हुए आगे की कार्रवाई करेगा.
आयोग ने 13 जून को भेजा था पत्र : चुनाव आयोग ने 13 जून को मुख्य सचिव को पत्र भेज कर दोनों पर सर्विस रूल के प्रावधानों के तहत पद का दुरुपयोग करने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने को लेकर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया था.
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