ऐसे पीड़ितों को सरकार की ओर से तय की गयी गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों की सूची और उनकी वार्षिक आय से छूट दी जायेगी. पीड़ितों को चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना जरूरी किया गया है. लाभुकों को पेंशन पाने के लिए बैंक खाता संख्या, आधार संख्या और मतदाता पहचान पत्र भी देना होगा. आवेदकों की प्रमाणिकता की जांच अंचल अधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा व प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे.
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एड्स पीड़ितों को सरकार प्रति माह देगी छह सौ रुपये
रांची: झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एड्स पीड़ितों को पेंशन देने का निर्णय लिया है. सरकार की ओर से इन्हें प्रति माह छह सौ रुपये दिया जायेगा. योजना के तहत जिलों में रहनेवाले एड्स और एचआइवी पीड़ित व्यक्तियों को यह दस्तावेज देना होगा कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी […]
रांची: झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एड्स पीड़ितों को पेंशन देने का निर्णय लिया है. सरकार की ओर से इन्हें प्रति माह छह सौ रुपये दिया जायेगा. योजना के तहत जिलों में रहनेवाले एड्स और एचआइवी पीड़ित व्यक्तियों को यह दस्तावेज देना होगा कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी से थेरेपी का प्रमाण पत्र देना जरूरी
सरकार ने एड्स और एचआइवी पीड़ितों के लिए जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी से एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी और एंटी रीट्रोवायरल ड्रग लेने संबंधी (एआरटी) प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया है. इसी के आधार पर यह माना जायेगा कि पीड़ित वास्तविक आधार पर पेंशन का हकदार होगा. सरकार ने सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिया है.
सामाजिक सुरक्षा में शामिल
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अब एड्स पीड़ितों को भी पेंशन के लिए योग्य माना है. योजना में पहले से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
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