नाबालिग से गैंगरेप के दोषी गौरांग रॉय को उम्रकैद, दो लाख रुपये मुआवजे का आदेश

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रामगढ़ में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी गौरांग रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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रामगढ़. जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी गौरांग रॉय को उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उम्रकैद की सजा के तहत दोषी को जीवन भर कारावास में रहने का आदेश दिया गया है. साथ ही पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये देने का आदेश दिया गया.

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पटना से रांची जा रही नाबालिग के साथ रामगढ़ में हुआ था गैंगरेप

पीड़िता परीक्षा देने के लिए अपने पिता के साथ बस से पटना से रांची जा रही थी. चुनाव के कारण बस को रामगढ़ में रोक दिया गया और यात्रियों को बताया गया कि बस आगे नहीं जायेगी. इसके बाद पीड़िता और उसके पिता को रामगढ़ के सुभाष चौक के समीप एक होटल में रुकना पड़ा. होटल का संचालक गौरांग रॉय था. आरोप है कि अभियुक्त और उसके अन्य साथियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

न्यायालय में पीड़िता का आवेदन सही पाये जाने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त को दोषी पाया. मामले के फैसले की जानकारी डालसा को उपलब्ध करायी गयी है. झारखंड विक्टिम कंपनसेशन अधिनियम के तहत पीड़िता को उचित मुआवजा दिलाने के लिए डालसा सचिव अनिल कुमार को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

मालूम हो कि घटना 10 नवंबर 2009 की है और इस मामले में दूसरे दिन प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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