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थमा प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन शुरू

रामगढ़ : छह मई को होनेवाले मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है. जिले की निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने चार मई अपराह्न चार बजे से छह मई अपराह्न चार बजे तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की घोषणा की है. निषेधाज्ञा के दौरान किसी […]

रामगढ़ : छह मई को होनेवाले मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है. जिले की निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने चार मई अपराह्न चार बजे से छह मई अपराह्न चार बजे तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की घोषणा की है.

निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी, एजेंट, कार्यकर्ता या अन्य किसी द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. रात 10 बजे से सुबह छह बजे की अवधि को छोड़ कर बाकी अवधि में डोर टू डोर संपर्क किया जा सकता है.
निषेधाज्ञा के दौरान पूरे जिले में किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी, एजेंट, कार्यकर्ता या अन्य किसी द्वारा छह मई को अपराह्न चार बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा. इस दौरान किसी प्रकार का पोस्टर, राजनीतिक आलेख, सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्ति विरुद्ध संदेशों का आदान प्रदान नहीं करेंगे.
किसी स्थान पर पांच या पांच व्यक्तियों से अधिक को एकत्र होने या समूह बनाने पर रोक होगी. निषेधाज्ञा के दौरान अगर धार्मिक स्थलों का प्रयोग किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए न हो और न ही सांप्रदायिक भावना भड़काने के उद्देश्य से हो. मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी प्रकार के प्रलोभन देने की अगर सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी,भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक किसी प्रकार के हथियारों को लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक होगी. उक्त आदेश मतदान के दिन मतदान केंद्र पर शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल ले जा रहे मरीज के साथ जानेवाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जानेवाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.

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