मानव तस्करी के मामले में दो लोग दोषी करार
Updated at : 25 Jul 2018 5:56 AM (IST)
विज्ञापन

रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 71/17 रामगढ़ थाना कांड संख्या 42/17 के मामले में एडीजे 1 के न्यायालय ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मरार निवासी आसमा खातून व हरियाणा निवासी वीरा सिंह को मानव तस्करी के मामले में दोषी करार दिया है. मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार के […]
विज्ञापन
रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 71/17 रामगढ़ थाना कांड संख्या 42/17 के मामले में एडीजे 1 के न्यायालय ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मरार निवासी आसमा खातून व हरियाणा निवासी वीरा सिंह को मानव तस्करी के मामले में दोषी करार दिया है. मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार के मुंडा टोली का है.
19 फरवरी 2017 को मरार मुंडा टोली निवासी एक युवती को मरार निवासी आसमा खातून नौकरी का प्रलोभन देकर हरियाणा ले गयी. यहां पर आसमा खातून ने उक्त युवती को हरियाणा निवासी वीरा सिंह को बेच दिया. मामले की जानकारी आस-पास के लोगों को मिली, तो लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने आसमा खातून को 54 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ व जांच में यह मामला प्रकाश में आया.
पुलिस ने हरियाणा जाकर उक्त युवती को वीरा सिंह के घर से बरामद किया. इस मामले में न्यायालय में ग्यारह गवाहों की गवाही हुई. मामले के अनुसंधानकर्ता शकुंतला नाग ने मामले के संबंध में न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किये. सभी गवाहों को सुनने व प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर एडीजे 1 के न्यायालय ने आसमा खातून व वीरा सिंह को दोषी करार दिया. सजा पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




