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मानव तस्करी के मामले में दो लोग दोषी करार
रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 71/17 रामगढ़ थाना कांड संख्या 42/17 के मामले में एडीजे 1 के न्यायालय ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मरार निवासी आसमा खातून व हरियाणा निवासी वीरा सिंह को मानव तस्करी के मामले में दोषी करार दिया है. मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार के […]
रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 71/17 रामगढ़ थाना कांड संख्या 42/17 के मामले में एडीजे 1 के न्यायालय ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मरार निवासी आसमा खातून व हरियाणा निवासी वीरा सिंह को मानव तस्करी के मामले में दोषी करार दिया है. मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार के मुंडा टोली का है.
19 फरवरी 2017 को मरार मुंडा टोली निवासी एक युवती को मरार निवासी आसमा खातून नौकरी का प्रलोभन देकर हरियाणा ले गयी. यहां पर आसमा खातून ने उक्त युवती को हरियाणा निवासी वीरा सिंह को बेच दिया. मामले की जानकारी आस-पास के लोगों को मिली, तो लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने आसमा खातून को 54 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ व जांच में यह मामला प्रकाश में आया.
पुलिस ने हरियाणा जाकर उक्त युवती को वीरा सिंह के घर से बरामद किया. इस मामले में न्यायालय में ग्यारह गवाहों की गवाही हुई. मामले के अनुसंधानकर्ता शकुंतला नाग ने मामले के संबंध में न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किये. सभी गवाहों को सुनने व प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर एडीजे 1 के न्यायालय ने आसमा खातून व वीरा सिंह को दोषी करार दिया. सजा पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
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