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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 15 Jun 2024 9:49 PM (IST)
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

जमीन विवाद से जुड़ा था मामला, आरोपी ने अपने चाचा को मार दी थी गोली

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मेदिनीनगर.

पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला जज (द्वितीय) अखिलेश कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी अकबर अंसारी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा. आरोपी अकबर अंसारी रेहला थाना क्षेत्र के मुरमा कला का रहनेवाला है. इस संबंध में रेहला थाना क्षेत्र के मुरमा कला निवासी मुस्ताक अंसारी ने 13 मई 2021 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें बताया था कि उक्त तिथि को सुबह करीब आठ बजे उसके पिता अलीमुद्दीन अंसारी घर के पीछे खेत में मवेशी चरा रहे थे. इस बीच चचेरा भाई अकबर अंसारी उसके पिता के पास आया और अपने कमर से देसी कट्टा निकाल कर उनकी पीठ व दाहिनी जांघ में गोली मार दी. गोली चलने की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां पहुंचे. उन्हें एंबुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गयी. मामला जमीन विवाद से जुड़ा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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