मेदिनीनगर : सदर प्रखंड के दुबा उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक आबीद रजा को निलंबित कर दिया गया है. इस आशय का पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार ने निर्गत किया है.
पत्र में कहा गया है कि प्रबंधन समिति व ग्रामीण शिक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत पत्र दिया गया था. इस आलोक में सदर के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से जांच करायी गयी, तो आरोप सही पाया गया. बीइइओ ने जो जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है, उसमें स्पष्ट है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक आबीद रजा विद्यालय से अनुपस्थित रहते थे.
वे लंबे समय से विद्यालय व शिक्षण कार्य से अलग थे. इसके अलावे वित्तीय अनियमितता व तीन क्विंटल चावल के गबन के आरोप की भी पुष्टि हुई है. इस आधार पर डीएसइ ने आबीद रजा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. झारखंड सेवा संहिता की धारा-96 के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन यापन के लिए भत्ता दिया जायेगा. इस अवधि में उनका मुख्यालय सतबरवा बीइइओ कार्यालय निर्धारित किया गया है.
डीएसइ ने बीइइओ को निर्देश दिया है कि उक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोप सह प्रपत्र क गठित किया जाये. विद्यालय की वित्तीय एवं अन्य अभिलेख तथा भौतिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच करते हुए 72 घंटे के अंदर जांच प्रतिवेदन समर्पित करें.