जेएससीए ने शपथ पत्र दायर कर कहा, याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैमामले की सुनवाई 30 नवंबर को होगीमामला जेएससीए में वित्तीय गड़बड़ी व अनियमितता कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) में वित्तीय गड़बड़ी व अनियमितताअों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को जेएससीए के जवाब पर रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. इससे पूर्व जेएससीए के सचिव राजेश कुमार वर्मा ने शपथ पत्र दायर कर जवाब दाखिल किया. उन्होंने खंडपीठ को बताया है कि जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का है. इसके निर्माण पर राज्य सरकार व आम जनता का पैसा नहीं लगा है. इसका निर्माण जेएससीए ने अपने रिसोर्स से किया है. किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता भी नहीं हुई है. मनमाने तरीके से निर्माण करने का आरोप गलत है. पारदर्शिता के तहत स्टेडियम निर्माण का टेंडर भी किया गया था. स्टेेडियम के रखरखाव पर प्रतिवर्ष लगभग 2.62 करोड़ रुपये खर्च होता है. इस खर्च को पूरा करने के लिए क्लब का निर्माण किया गया है. इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं है. जेएससीए के सदस्य ही इसके मेंबर्स होते है. फाइव स्टार होटल के निर्माण पर जेएससीए नेे कोई विचार नहीं किया है. वैसी परिस्थिति में यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. गाैरतलब है कि प्रार्थी राकेश कुमार एवं अन्य की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है. जेएससीए में अनियमितता व स्टेडियम निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है.
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जेएससीए ने शपथ पत्र दायर कर कहा, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है
जेएससीए ने शपथ पत्र दायर कर कहा, याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैमामले की सुनवाई 30 नवंबर को होगीमामला जेएससीए में वित्तीय गड़बड़ी व अनियमितता कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) में वित्तीय गड़बड़ी व अनियमितताअों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रमाथ पटनायक […]
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