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नेशनल गेम्स घोटाले में फंसे अफसर पर मुकदमा चलाने फैसला

नेशनल गेम्स घोटाले में फंसे अफसर पर मुकदमा चलाने फैसलापीसी मिश्रा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर सहमतिविशेष संवाददातारांची : राज्य सरकार ने नेशनल गेम्स घोटाले में फंसे भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला लिया है. विधि विभाग की ओर से इस मामले में सहमति दिये जाने के बाद केंद्र […]

नेशनल गेम्स घोटाले में फंसे अफसर पर मुकदमा चलाने फैसलापीसी मिश्रा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर सहमतिविशेष संवाददातारांची : राज्य सरकार ने नेशनल गेम्स घोटाले में फंसे भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला लिया है. विधि विभाग की ओर से इस मामले में सहमति दिये जाने के बाद केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गयी है.निगरानी ने नेशनल गेम्स घोटाले की जांच के बाद सरकार से आइएफएस अधिकारी पीसी मिश्रा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी. सरकार ने इस मामले विधि विभाग की राय मांगी थी. विधि विभाग ने निगरानी द्वारा जुटाये साक्ष्यों के मद्देनजर इस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने पर सहमति दे दी है. विधि विभाग ने इस मामले में अपनी राय देते हुए कहा है कि निगरानी की ओर से उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर इस अधिकारी के खिलाफ आइपीसी की धारा 420,120 बी, 467,468, 471, 190, 409 और 406 के तहत प्रथम दृष्टया अभियोजन का मामला बनता है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा197(1)(बी) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अभियोजन स्वीकृति दी जाती है. विधि विभाग की सहमति के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार की अनुमति मांगी है. नियमानुसार केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में 34वें नेशनल गेम्स में हुए घोटाले की जांच के लिए एक प्राथमिकी (49/10) दर्ज की गयी थी. इसमें पीसी मिश्रा, आरके आनंद, एसएम हाशमी सहित अन्य को अभियुक्त बनाया गया था. प्राथमिकी में अभियुक्तों पर सुनियोजित साजिश के तहत खेल सामग्रियों की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. राज्यपाल के आदेश के आलोक में प्रधान महालेखाकार ने भी नेशनल गेम्स का विशेष ऑडिट किया था. इसमें सरकारी नियमों का उल्लंघन कर बिना टेंडर सामग्रियों की खरीद, एल-वन घोषित कंपनियों के बदले दूसरी कंपनियों को अधिक दाम पर आपूर्ति आदेश देने सहित अन्य प्रकार की गड़बड़ी पायी गयी थी. ऑडिट रिपोर्ट में खेल आयोजन के दौरान सरकार को 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का उल्लेख किया गया था.

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