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हत्या के मामले में छह को आजीवन कारावास
मेदिनीनगर : जिला जज सात रघुवर दयाल की अदालत ने हत्या के मामले में चैनपुर के चोटहासा गांव के निवासी राजदेव चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, चरकु चौधरी उर्फ फुलेश्वर चौधरी, नन्हकेश्वर चौधरी, लखन चौधरी, शिवटहल चौधरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मामला चैनपुर थाना से संबंधित है, जिसमें सूचक चोटहासा गांव उर्मिला देवी 15 […]
मेदिनीनगर : जिला जज सात रघुवर दयाल की अदालत ने हत्या के मामले में चैनपुर के चोटहासा गांव के निवासी राजदेव चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, चरकु चौधरी उर्फ फुलेश्वर चौधरी, नन्हकेश्वर चौधरी, लखन चौधरी, शिवटहल चौधरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
मामला चैनपुर थाना से संबंधित है, जिसमें सूचक चोटहासा गांव उर्मिला देवी 15 दिसंबर 2013 को चैनपुर थाना में अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि उसके ससुर शिवलगन चौधरी की हत्या ट्रैक्टर से कुचल कर अभियुक्तों द्वारा कर दी गयी थी. साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को पास के नदी में फेंक दिया गया था. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आरोपी मृतक गोतिया है, जो पहले से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी.
सूचक का कहना था कि शिवलगन को खाना खिलाने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी गयी थी. मामले में गवाहों, कागजातों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध सजा सुनायी.
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