दुष्कर्म के आरोपी को आठ साल की सजा

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

मेदिनीनगर : जिला जज नम्बर-4, शत्रुन्जय कुमार सिंह की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोपी निवासी ग्राम सेहरा, थाना लेस्लीगंज के तयब हुसैन को आठ साल कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त […]

विज्ञापन
मेदिनीनगर : जिला जज नम्बर-4, शत्रुन्जय कुमार सिंह की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोपी निवासी ग्राम सेहरा, थाना लेस्लीगंज के तयब हुसैन को आठ साल कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. उक्त मामले में पीड़िता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डालटनगंज की अदालत में 20/07/1999 में परिवादपत्र दायर किया था.
न्यायालय द्वारा आदेश के पश्चात मामले का पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. परिवादपत्र में पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि उक्त तिथि के डेढ़ वर्ष पूर्व से आरोपी ने उससे संपर्क स्थापित कर उसे बहला- फुसलाकर उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता रहा. इस बीच एक पुत्री का जन्म हुआ. इसके बाद आरोपी को पंचायती के माध्यम से शादी के लिए दबाव बनाया गया, परन्तु पंचायती की बात को आरोपी ने नहीं माना.
आरोप यह भी लगाया गया था कि उसके बदले आरोपी ने पीड़िता से रुपये की मांग की तथा उसके साथ मारपीट भी की. मामले में पुलिस अनुसंधान के साथ कागजी सबूत और गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आठ साल कारावास की सजा और अर्थदंड की राशि में बीस हजार रुपये देने का आदेश पारित किया.
एक आरोपी गिरफ्तार
मेदिनीनगर. लेस्लीगंज थाना पुलिस ने छापामारी कर कई कांडों के फरार आरोपी बोहिता गांव के रमजान मियां को गिरफ्तार जेल भेज दिया है. उसके खिलाफ लेस्लीगंज थाना मे कई मामला दर्ज है.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola