पाकुड़ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले के हाइवे सड़क किनारे स्थित कुल 12 शराब दुकानों को बंद किया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुल 8 विदेशी व 4 देशी शराब के सरकारी दुकानों को बंद किया गया. जिसमें नगर थाना क्षेत्र के धनुषपूजा, हाटपाड़ा, आंबेडकर चौक, गांधी चौक, मौलाना चौक सहित अन्य जगहों के शराब दुकानों को बंद किया गया. उत्पाद निरीक्षक प्रवीर राणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईवे सड़क किनारे पड़ने वाले शराब दुकानों को बंद किया गया.
वहीं कई जगहों के होटलों में चल रहे बार को भी बंद किया गया. इधर उपरोक्त आदेश के बाद शहर के सभी शराब दुकानों को बंद रखा गया. इधर उत्पाद विभाग की टीम ने भी क्षेत्र का भ्रमण कर दुकानों का निरीक्षण किया. मामले में उत्पाद अधीक्षक निर्मल कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईवे सड़क के किनारे चल रहे सरकारी कुल 12 दुकानों को बंद किया गया है. उन्होंने कहा कि टीम गठित कर उत्पाद विभाग की टीम लगातार क्षेत्र की गश्ती करेंगे. अगर किसी भी क्षेत्र में अवैध शराब की ब्रिकी करते किसी व्यक्ति को पकड़े जाने पर उक्त व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.