महेशपुर : बीते मंगलवार को महेशपुर थाना क्षेत्र के छक्कुधाड़ा-ऊपरटोला गांव में एक आदिवासी महिला की हुई हत्या मामले में मृतका पानमती हांसदा के बेटे रमेश मरांडी के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. बयान में वादी रमेश मरांडी ने बताया है कि 29 मार्च को वह अपनी मां पानमती हांसदा के साथ दोपहर को अपने घर पर था. उसी समय बोनाली हांसदा अपने पति बाबूराम किस्कू के साथ घर पहुंची तथा पानमती हांसदा को अपने साथ ले गयी. शाम को वादी अपनी मां को खोजते हुए ग्राम पथरिया पहुंचा तो देखा कि बाबूराम किस्कू,
पानमती हांसदा का गला दबा रहा है तथा उसकी पत्नी बोनाली हांसदा उसकी मां से मारपीट कर रही है. हो हल्ला होने पर जब तक लोग जुटते तब तक पानमती हांसदा की मौत हो चुकी थी. वहीं गांव वालों ने बोनाली हांसदा को पकड़ लिया जबकि उसका पति फरार हो गया. रमेश मरांडी के फर्द बयान पर महेशपुर थाने में बाबूराम किस्कू तथा बोनाली हांसदा के खिलाफ, डायन होने के शक में पति-पत्नी द्वारा मिलकर मारपीट करने एवं गला दबाकर हत्या करने के आरोप में भादवि की धारा
– 302, 34 तथा प्रिवेन्सन ऑफ बिच प्रेक्टिसेस एक्ट 1991 की धारा 3/4 के तहत थाना कांड संख्या 42/16, दिनांक 30-3-16 दर्ज कर लिया गया है. प्राथमिकी अभियुक्त बोनाली हांसदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर महिला पुलिस की अभिरक्षा में पाकुड़ चालान कर दिया है. वहीं प्राथमिकी अभियुक्त बाबूराम किस्कू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.