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ग्रामसभा की अनुमति बिना जंगल में प्रवेश व छेड़छाड़ पर होगी कानूनी कार्रवाई

Updated at : 07 Mar 2026 9:12 PM (IST)
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ग्रामसभा की अनुमति बिना जंगल में प्रवेश व छेड़छाड़ पर होगी कानूनी कार्रवाई

ग्रामसभा की अनुमति बिना जंगल में प्रवेश व छेड़छाड़ पर होगी कानूनी कार्रवाई

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किस्को. प्रखंड के देवदरिया में शनिवार को ग्राम प्रधान अवध साही की अध्यक्षता में सामुदायिक वन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस दौरान परंपरागत रीति-रिवाज से पूजा-अर्चना के बाद ग्रामसभा द्वारा पारित बोर्ड गाड़कर सामुदायिक वन क्षेत्र का सीमांकन किया गया. मौके पर आइसीएफजी रांची के अल्कशीष टोप्पो और धर्मेश भगत ने वन अधिकार कानून 2006 (संशोधित नियम 2012) की धारा-5 और पेसा कानून के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी. बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के तहत देवदरिया ग्राम सभा को 2184.16 एकड़ वन क्षेत्र के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है. इसकी सीमाएं बहाबार, लावादाग, उलदाग और सलैया तक फैली हैं. ग्राम सभा ने सख्त निर्देश जारी किया है कि बिना अनुमति जंगल में पेड़ काटना, आग लगाना या जैव विविधता को नुकसान पहुंचाना वर्जित है. उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौके पर पौलमीकि भेंगरा, अभिषेक किंडो, सूरज मुंडा, लालू उरांव, अनिल गुड़िया सहित कई गांवों के ग्राम प्रधान व ग्रामीण उपस्थित थे. केंद्रीय महावीर मंडल समिति के अध्यक्ष बने विपुल तमेड़ा

लोहरदगा. केंद्रीय महावीर मंडल लोहरदगा के नये सत्र 2026-27 के लिए लगातार तीसरे वर्ष विपुल तमेड़ा अध्यक्ष चुने गये़ सभी संरक्षकों और सभी अखाड़ा के बजरंगी भक्तों के समक्ष इसकी घोषणा की गयी. बताया गया कि केंद्रीय समिति का विस्तारीकरण बहुत जल्द किया जायेगा.

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SHAILESH AMBASHTHA

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By SHAILESH AMBASHTHA

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