लोहरदगा़ : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने सेन्हा थाना कांड संख्या 82-2014 के अभियुक्तों सनी उरांव (पिता हरि उरांव) व हरि उरांव (पिता स्व सनिया उरांव) बदला टंगराटोली निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
साथ ही दो-दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भी निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि बदला टंगराटोली निवासी सनी उरांव व हरि उरांव पर वर्ष 2014 में हत्या करने का आरोप है. इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया.