देश के नागरिक भारतीय संविधान का पालन करें
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Feb 2020 11:44 PM
लोहरदगा : राजकीयकृत उच्च विद्यालय मराडीह कुड़ू में मौलिक कर्तव्य विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेंद्र कुमार जुमनानी के मार्गदर्शन व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार आरती माला की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में बताया गया कि प्रारंभ में भारतीय […]
लोहरदगा : राजकीयकृत उच्च विद्यालय मराडीह कुड़ू में मौलिक कर्तव्य विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेंद्र कुमार जुमनानी के मार्गदर्शन व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार आरती माला की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में बताया गया कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश नहीं था.
1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य काे समावेशित किया गया. वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है. जो हमें प्रेरित करता है कि हम भारतीय नागरिक संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें, देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखें, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि का पालन करें.
मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता सचिन कुमार, शशांक कुमार, विक्रम कुमार, पीएलवी रोहित कुमार, हफीजुल, विद्यालय के प्राधानाध्यापक रमेश साहू, विद्यालय का अध्यक्ष सत्यजीत भारती सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी मौजूद थे.
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