दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
Updated at : 30 Nov 2019 12:40 AM (IST)
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लोहरदगा : प्रधान जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने सेन्हा थाना कांड संख्या 38/2018 जीआर नम्बर 431/2018 के अभियुक्त 20 वर्षिय झाल जमीरा गांव निवासी संजय उर्फ संजय भगत पिता मलरू भगत को धारा 354, 376डीए पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास( प्राकृतिक जीवन काल तक) की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना […]
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लोहरदगा : प्रधान जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने सेन्हा थाना कांड संख्या 38/2018 जीआर नम्बर 431/2018 के अभियुक्त 20 वर्षिय झाल जमीरा गांव निवासी संजय उर्फ संजय भगत पिता मलरू भगत को धारा 354, 376डीए पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास( प्राकृतिक जीवन काल तक) की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. प्रधान जिला जज वन की न्यायालय ने पीड़िता को उचित मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का निर्देश दिया है.
मामले में सरकार की ओर से एपीपी सतीश कुमार सिन्हा ने अपना पक्ष रखा. बताया जाता है कि 20 जून 2018 को अखिलेश्वर उरांव के घर में शादी थी. शादी समारोह में भाग लेने 15 वर्षीय युवती गई हुई थी. अपनी सहेलियों के साथ नाच गान के बाद अपने घर कुंदगडी बडका टोली पहुंच कर अपने घर का दरवाजा अपनी मां से खुलवा रही थी कि इसी बीच पांच युवक वहां पहुंचे और युवती को हाथ पैर पकड़ कर एवं मुंह दबाकर उठाकर जमुरा बांध करंज पेड के पास ले जाकर दुष्कर्म किया.
इस दौरान युवती के बेहोश होने पर युवकों ने उसे मरा समझकर बांध में डुबाने ले जाया जा रहा था. इसी बीच युवती उठ कर बैठ गयी. इसी बीच उसकी मां ने आवाज दी. आवाज सुनकर सभी युवक वहां से भाग गये. इसके बाद युवती को उसकी मां अपने घर ले गयी. रात एक बजे होने के कारण दूसरे दिन थाना में मामले की जानकारी दी गयी.
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