दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Nov 2019 12:40 AM
लोहरदगा : प्रधान जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने सेन्हा थाना कांड संख्या 38/2018 जीआर नम्बर 431/2018 के अभियुक्त 20 वर्षिय झाल जमीरा गांव निवासी संजय उर्फ संजय भगत पिता मलरू भगत को धारा 354, 376डीए पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास( प्राकृतिक जीवन काल तक) की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना […]
लोहरदगा : प्रधान जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने सेन्हा थाना कांड संख्या 38/2018 जीआर नम्बर 431/2018 के अभियुक्त 20 वर्षिय झाल जमीरा गांव निवासी संजय उर्फ संजय भगत पिता मलरू भगत को धारा 354, 376डीए पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास( प्राकृतिक जीवन काल तक) की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. प्रधान जिला जज वन की न्यायालय ने पीड़िता को उचित मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का निर्देश दिया है.
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