नगर पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही लातेहार में आचार संहिता लागू

Published by : SHAILESH AMBASHTHA Updated At : 28 Jan 2026 10:44 PM

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नगर पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही लातेहार में आचार संहिता लागू

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लातेहार ़ नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 के बिगुल फूंकते ही जिले में प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गयी है. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 27 जनवरी को चुनाव की घोषणा किये जाने के साथ ही पूरे लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अजय कुमार रजक ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू की जा चुकी है. सुरक्षा और विधि-व्यवस्था पर प्रशासन सख्त : एसडीओ ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा जनसभाओं व जुलूसों का आयोजन किया जायेगा. ऐसे में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शस्त्र प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन या मतदाताओं को डराने-धमकानी जैसी आशंकाएं बनी रहती हैं. असामाजिक तत्वों द्वारा जातीय, सांप्रदायिक या धार्मिक विद्वेष फैलाकर शांति भंग करने की कोशिश को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध : निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए एसडीओ अजय कुमार रजक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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