ePaper

15 अक्तूबर तक नदी से बालू उठाव पर रहेगी रोक

Updated at : 10 Jun 2024 8:21 PM (IST)
विज्ञापन
15 अक्तूबर तक नदी से बालू उठाव पर रहेगी रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर माॅनसून को लेकर 10 जून से 15 अक्टूबर तक जिले के किसी भी नदी से बालू उठाव पर रोक रहेगी.

विज्ञापन

लातेहार. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर माॅनसून को लेकर 10 जून से 15 अक्टूबर तक जिले के किसी भी नदी से बालू उठाव पर रोक रहेगी. जिले में 77 बालू घाट हैं, जहां से बालू उठाव का निर्देश प्राप्त है. वहीं कई क्षेत्र में बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं की गयी है. नदी पर बने किसी भी पुल की पांच सौ मीटर की परिधि में बालू उठाव नहीं करना है. ऐसा करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति व वाहन पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन जिला मुख्यालय से होकर बहने वाली औरंगा नदी पर बने कई पुल के पास से बालू का उठाव किया जाता रहा है. हालांकि खनन विभाग द्वारा समय-समय पर छापामारी अभियान चला कर अवैध रूप से बालू का परिवहन और उत्खनन करने के मामले में कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कई ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है.

क्या हैं एनजीटी

एनजीटी की स्थापना 18 अक्तूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है. प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्तूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है. इस अवधि के दौरान पूरी तरह से नदियों से बालू उठाव पर रोक रहती है. इस संबंध में राज्य खनन विभाग द्वारा सभी उपायुक्त व जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए उपरोक्त अवधि में किसी भी नदी से बालू का उत्खनन, परिवहन और भंडारण करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र जारी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola