ePaper

दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 26 Jul 2024 9:08 PM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी प्रमोद पासवान को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी प्रमोद पासवान को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार सत्रवाद 112/16 की सुनवाई करते हुए अदालत ने पासवान को दोषी ठहराया था. ज्ञात हो कि गारू थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने कोटाम गांव के प्रमोद पासवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 27 मार्च 2016 को गारू थाना में कांड संख्या 5/16 व 11 अप्रैल 2016 को भादवि की धारा 376, 448 के तहत मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने अपने प्राथमिकी में बताया था कि उसके पति बीएसएफ में हैं. वो घर पर नहीं रहते हैं. इसी का फायदा उठा कर प्रमोद पासवान ने उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन के द्वारा आठ गवाहों को अदालत में पेश किया गया. श्री दुबे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को भादवि की धारा 376 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. 75 हजार रुपया जुर्माना नहीं जमा करने पर आठ माह अतिरिक्त साधारण कारावास तथा भादवि की धारा 448 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना भुगतान नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola