स्थायी लोक अदालत ने पिता-पुत्र को मिलाया
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Sep 2024 9:00 PM
गारू थाना क्षेत्र के धांगरटोला निवासी रामकुमार सिंह ने स्थायी लोक अदालत में एक वाद दायर कर अपने एक पड़ोसी पर उसके इंजीनियर पुत्र को उससे मिलने नहीं देने और अपने साथ रखने का आरोप लगाया था.
लातेहार. गारू थाना क्षेत्र के धांगरटोला निवासी रामकुमार सिंह ने स्थायी लोक अदालत में एक वाद दायर कर अपने एक पड़ोसी पर उसके इंजीनियर पुत्र को उससे मिलने नहीं देने और अपने साथ रखने का आरोप लगाया था. इसके बाद स्थायी लोक अदालत ने रामकुमार के पड़ोसी को नोटिस जारी किया. नोटिस जारी होने के बाद दोनों पक्ष सोमवार को स्थायी लोक अदालत में उपस्थित हुए. जांच में पता चला कि रामकुमार का पुत्र पड़ोस में रहनेवाली एक लड़की से नवंबर 2023 में कोर्ट मैरेज कर चुका है. इसके बाद राजा पड़हा समिति मांडर में आदिवासी रीति-रिवाज से शादी किया. वर्तमान में वह रांची में एक किराये के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर स्थानीय लोक अदालत द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया. दोनों पक्षों ने लोक अदालत की बातों को मान लिया और घर वापस जाने के लिए तैयार हो गये. इसके बाद रामकुमार सिंह को अदालत की पहल पर पुत्र के साथ पुत्रवधू भी मिल गयी. इस कार्य में स्थानीय लोक अदालत के अध्यक्ष पन्नालाल, सदस्य शकील अख्तर, पेशकार चंदन कुमार व आदेशपाल दिलीप मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










