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दहेज हत्या के दोषी पति, सास और ससुर को उम्रकैद

Updated at : 11 Sep 2024 8:59 PM (IST)
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दहेज हत्या के दोषी पति, सास और ससुर को उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनायी है.

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लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनायी है. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास के अनुसार पल्हेया गांव निवासी मधु देवी की शादी 13 अप्रैल 2021 को सुनील सिंह के साथ हुई थी. शादी के बाद ससुराल वाले उसे पैसा और गाड़ी की मांग कर प्रताड़ित करते थे. शादी के महज छह माह के भीतर गत 26 सितंबर 2021 को मधु देवी का शव गांव के ही महुआ के पेड़ से लटकता पाया गया था. इसे लेकर मृतका की मां प्रमिला देवी ने दामाद सुनील सिंह, सास सुष्मिता देवी और ससुर सतन सिंह के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का मुकदमा मनिका थाना में दर्ज कराया था. अभियोजन पदाधिकारी श्री दास के अनुसार अनुसंधानकर्ता ने 8 फरवरी 2022 को मामले का अनुसंधान कर दहेज का आरोप सत्य पाते हुए अदालत में दहेज लोलुप पति, सास और ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में अभियोजन ने कुल आठ गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष द्वारा दो गवाह पेश किये गये. श्री दुबे की अदालत ने 11 सितंबर को मृतका के पति सुनील सिंह, सास सुष्मिता देवी और ससुर सतन सिंह को दहेज हत्या का दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत श्री दुबे की अदालत ने तीनों को भादवि की धारा 304 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनायी है. श्री दुबे की अदालत ने आरोपियों द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को समायोजित करने का भी आदेश पारित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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