झुमरीतिलैया: 6 माह से राशन नहीं उठाया तो 1 अक्टूबर से ब्लॉक होगा कार्ड

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अगर आपने पिछले छह महीनों से राशन नहीं उठाया है, तो आपका राशन कार्ड 1 अक्टूबर 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा. अपना कार्ड चालू रखने के लिए 30 सितंबर से पहले राशन उठाना ज़रूरी है.

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झुमरीतिलैया. जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के ऐसे राशन कार्डधारक, जिन्होंने पिछले छह महीनों से राशन का उठाव नहीं किया है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है. झारखंड सरकार 1 अक्टूबर 2026 से ऐसे सभी साइलेंट राशन कार्डों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय (इन-एक्टिव) करने जा रही है. कार्डधारकों के पास 30 सितंबर तक राशन उठाकर अपना कार्ड सक्रिय बनाए रखने का अंतिम अवसर होगा. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अगले एक-दो दिनों में इस संबंध में आधिकारिक विज्ञापन जारी करेगा.

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विभाग के अनुसार, लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों के कार्ड 1 अक्टूबर से ब्लॉक कर दिए जाएंगे. ऐसे कार्डों को दोबारा चालू कराने के लिए लाभार्थियों को बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करानी होगी. विभाग ने ई-केवाईसी के लिए 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है. इस दौरान विभागीय टीमें फील्ड सत्यापन कर लाभार्थियों की पात्रता की जांच करेंगी. यदि निर्धारित अवधि तक ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो राशन कार्ड स्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है और राशन सुविधा समाप्त हो जाएगी.

फर्जी लाभार्थियों की होगी पहचान

विभागीय जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में ऐसे कार्डधारक हैं, जो राशन नहीं लेते, लेकिन आयुष्मान भारत एवं मंईयां सम्मान योजना जैसी सरकारी योजनाओं में पात्रता दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं. सरकार का उद्देश्य फर्जी एवं अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना है. यह अभियान केंद्र सरकार के राजपत्र और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलाया जाएगा. विभाग ने सभी कार्डधारकों से 30 सितंबर से पहले अपने नजदीकी पीडीएस डीलर से राशन उठाने की अपील की है.

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