ePaper

नाबालिग लड़की भगाने के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 11 Jun 2024 8:24 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग लड़की भगाने के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनायी सजा

विज्ञापन

कोडरमा. नाबालिग लड़की को भागने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनायी. उन्होंने आरोपी 20 वर्षीय आशीष कुमार उर्फ आशीष कुमार दास (पिता डुगलाल दास, खरखार नवलशाही, जिला कोडरमा) को 363 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी़ मामला वर्ष 2023 का है. लड़की के मां के आवेदन पर नवलशाही थाना में मामला दर्ज किया गया था़ अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया़ इस दौरान सभी सात गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय शंकर प्रसाद ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़ उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने आरोप गठन के बाद त्वरित सुनवाई करते हुए मात्र चार माह के अंदर सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola