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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Updated at : 19 Jan 2020 12:08 AM (IST)
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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश महिला अत्याचार संजय कुमार सिंह की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 09/16 के अभियुक्त और झुमरीतिलैया नवादा बस्ती निवासी चंदन यादव (पिता उमाशंकर यादव) को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है, और अभियुक्त को तत्काल जेल भेजने का आदेश देते […]

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कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश महिला अत्याचार संजय कुमार सिंह की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 09/16 के अभियुक्त और झुमरीतिलैया नवादा बस्ती निवासी चंदन यादव (पिता उमाशंकर यादव) को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है, और अभियुक्त को तत्काल जेल भेजने का आदेश देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी को तिथि निर्धारित की गयी है.

उल्लेखनीय है कि महिला थाना कांड संख्या 09/16 दिनांक 17 मार्च 2016 को सुचिका के लिखित आवेदन पर षड्यंत्र के तहत झांसा देकर यौन शोषण करने तथा गर्भवती होने पर शादी से इन्कार करने के आरोप में धारा 376, 120 बी, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था. अभियुक्त चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

अनुसंधान में मामला सत्य पाये जाने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376/120बी भादवि के अंतगर्त न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. उक्त मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु वाद को विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों का परीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष कराया गया.

माननीय न्यायालय ने अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त चंदन यादव को धारा 376 व 120बी भादवि के अंतगर्त दोषी करार दिया और अभियुक्त को तत्काल जेल भेजने का निर्देश देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु 22 जनवरी को तिथि निर्धारित की गयी.

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और मनीष सिंह थे, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा जबकि सूचक की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने अपने दलीलें न्यायालय में रखा.

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