उन्होंने बताया कि जिन्हें नोटिस दिया गया है वह सात दिन के अंदर विलंब शुल्क आवासीय पर दो हजार व गैर आवासीय पर पांच हजार के साथ कार्यालय जन सुविधा केंद्र केदार सदन में जमा करें. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करने पर झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रह व वसूली) नियमावली 2013 अधिसूचना संख्या 641 दिनांक 17.02.2014 अधिसूचना संख्या 4353 एवं संशोधित नियमावली 2016 द्वारा दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
इसके तहत नगरपालिका के सभी सेवाओं से उन्हें वंचित किया जा सकता है. उनके चल संपत्ति यथा किसी प्रकार का वाहन जैसे बस, ट्रक, कार आदि को जब्त किया जा सकता है. यहीं नहीं ऐसे व्यक्ति के सभी बैंक खातों के लेन-देन पर रोक लगायी जा सकती है व टैक्स वसूली की जायेगी. इसके अलावा संपत्ति की कुर्की कर नीलामी की जा सकती है और उनके विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया जा सकता है. इसके अलावा भवन व जमीन की बिक्री पर रोक लगायी जा सकती है. उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा. ऐसे में अगर सैफ फार्म के साथ टैक्स जमा नहीं होता है, तो नगर पर्षद सख्त कार्रवाई करेगा.