अफीम तस्करी मामले में लखी राम प्रधान को 12 साल की कठोर कारावास

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ओके.... अफीम तस्करी मामले में लखी राम प्रधान को 12 साल की कठोर कारावास

खूंटी के एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने अफीम तस्करी के दोषी लखी राम प्रधान को 12 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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खूंटी: सायको थाना क्षेत्र के एनडीपीएस मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी लखी राम प्रधान को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी.

लखी राम प्रधान के खिलाफ 29 जुलाई को अदालत ने दोष सिद्ध किया था, जिसके बाद गुरुवार को सजा सुनायी गयी. मामले के अनुसार, तीन मार्च 2019 को पुलिस ने रूईटोला और बाड़ीडीह के बीच सड़क से लखी राम प्रधान सहित पांच लोगों को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने लखी राम प्रधान के पास से 1.250 किलोग्राम अफीम बरामद की थी.

मामले में अन्य आरोपियों दिनायल मुंडू के पास से 5.50 किलोग्राम, मोटाई मुंडू के पास से 5.250 किलोग्राम, कुंवर मुंडू के पास से 4.200 किलोग्राम और कृष्ण मुंडू के पास से 4.200 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया था. चार अन्य आरोपियों को वर्ष 2022 में ही अदालत से सजा मिल चुकी है.

जानकारी के अनुसार, लखी राम प्रधान दो दिसंबर 2019 को जमानत पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद वह फरार हो गया था. पुलिस ने उसे 24 जून 2026 को दोबारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा. इसके बाद मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनायी. मामले में लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने अभियोजन पक्ष रखा.


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चंदन कुमार

लेखक के बारे में

By चंदन कुमार

चंदन कुमार ने करियर की शुरुआत 1996 में प्रभात खबर से की. ऑल इंडिया रेडियो, सहारा समय टीवी, इंडिया टुडे एवं राष्ट्रीय सहारा में कार्य अनुभव. यात्रा वृतांत,साहित्य, सामाजिक बदलाव एवं कानूनी मामले की खबरों में रुचि. वर्तमान में मधेपुरा से खबरों का संकलन करते हैं.

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