बाल अधिकारों पर डालसा का जागरूकता अभियान, छात्राओं को बताया कानून और मुफ्त सहायता का अधिकार

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पुरस्कार के साथ छात्राएं और अतिथि | Prabhat Khabar Network

खूंटी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में डालसा ने बाल हितैषी विधिक सेवाओं और कानूनी अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी.

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खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से सोमवार को नालसा-बालकों के लिए बाल हितैषी विधिक सेवाएं योजना, 2024 विषय पर मुरहू के पीएमश्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में डालसा सचिव कमलेश बेहरा, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अल्ताफ खान और मुख्य विधिक सहायता बचाव परामर्शी राजीव कमल उपस्थित थे.

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कार्यक्रम में छात्राओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों की जानकारी दी गई. बताया गया कि विधि से संघर्षरत तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दायित्व है.

छात्राओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और नालसा की प्रोजेक्ट शिक्षा योजना की जानकारी भी दी गई. डालसा सचिव ने कहा कि शिक्षा से वंचित निर्धन और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की पहचान कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. पॉक्सो अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर योजना, दिव्यांगजनों के अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई.

प्रतियोगिता के विजेता सम्मानित90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान 2026 के तहत जून में आयोजित रील मेकिंग, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया. रील मेकिंग में बिरसा कॉलेज की पल्लवी और मुस्कान, निबंध में रनिया कस्तूरबा विद्यालय की करिश्मा तथा चित्रकला में लक्ष्मी को प्रथम पुरस्कार मिला. द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को भी प्रमाण-पत्र दिये गये.

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