न्यायालय के आदेश पर ही मुआवजा

Updated at : 08 Aug 2016 9:24 AM (IST)
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न्यायालय के आदेश पर ही मुआवजा

प्रस्तावित नॉलेज सिटी. अधिग्रहीत कई भूखंडों का मामला विचाराधीन खूंटी : प्रस्तावित नॉलेज सिटी की बाबत अधिग्रहण की गयी भूमि के कई भूखंडों पर विभिन्न न्यायालयों में मामला विचाराधीन होने के कारण दावेदारों को मुआवजा (भूमि के बाबत) देना अधिकारियों के वश में नहीं है. इसके लिए अधिकारी न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे […]

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प्रस्तावित नॉलेज सिटी. अधिग्रहीत कई भूखंडों का मामला विचाराधीन
खूंटी : प्रस्तावित नॉलेज सिटी की बाबत अधिग्रहण की गयी भूमि के कई भूखंडों पर विभिन्न न्यायालयों में मामला विचाराधीन होने के कारण दावेदारों को मुआवजा (भूमि के बाबत) देना अधिकारियों के वश में नहीं है. इसके लिए अधिकारी न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जिन भूखंडों का नेचर साफ रहा, उनका भुगतान जारी है. वादों के कारण करीब 277326825.00 सन्निहित राशि का भुगतान रुका हुआ है.
विभिन कोर्टों में चल रहा है मामला
विदित है कि करीब 75 एकड़ भूमि पर कोर्ट में विवाद (मामला) चल रहा है. बिरहू की 88 डिसमिल जमीन का मामला (डब्ल्यू पीसी 1961/2013) उच्च न्यायालय में, इदरी की 23 एकड़ 13 डिसमिल जमीन की हकियत निर्धारण की प्रक्रिया एल ए कोर्ट खूंटी में, करीब चार एकड़ जमीन का मामला सब जज खूंटी में (टाइटल सूट संख्या 12/13), 13 एकड़ 35 डिसमिल का मामला मुंसफ कोर्ट खूंटी में, पांच एकड़ का मामला एसी कोर्ट सहित अन्य कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं.
भूमि के कई दावेदार हैं पर जमीन मालिक के नावल्द के उत्तराधिकारी के निर्धारण की बाबत सक्षम न्यायालय में मामला चल रहा है. संबधित अधिकारियों का कहना है कि मामले में न्यायालय का फैसला आने पर ही कोई भुगतान संभव है.
योजना फैक्ट शीट
फिलहाल इदरी व बिरहू गांव की 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. मुआवजा राशि मद में जिला भू अर्जन कार्यालय को अब तक 42 करोड़ रुपये मिले है. जिसमें 27 करोड़ राशि का भुगतान जमीन मालिकों के बीच किया जा चुका है. शेष 15 करोड़ की राशि विभाग के पास है. नॉलेज सिटी योजना का कुल बजट 46 करोड़ है.
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