दो जगह नाम होने पर होंगे दंडित
Updated at : 07 Apr 2015 8:56 AM (IST)
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खलारी : खलारी प्रखंड कार्यालय में क्षेत्र के बीएलओ व चुनाव से संबंधित प्रखंड कर्मियों की बैठक हुई. अध्यक्षता बीडीओ रोहित सिंह ने की. बैठक में मतदाता सूची में सुधार व प्रत्येक मतदाता का नाम आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये. इस संबंध में बीडीओ रोहित सिंह ने कहा कि जिस […]
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खलारी : खलारी प्रखंड कार्यालय में क्षेत्र के बीएलओ व चुनाव से संबंधित प्रखंड कर्मियों की बैठक हुई. अध्यक्षता बीडीओ रोहित सिंह ने की. बैठक में मतदाता सूची में सुधार व प्रत्येक मतदाता का नाम आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये. इस संबंध में बीडीओ रोहित सिंह ने कहा कि जिस मतदाता का दो जगहों पर मतदाता सूची में नाम है, वह अपना एक नाम फॉर्म सात भर कर विलोपित कर लें. दो जगह नाम रहना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय अपराध होगा.
इसके लिए मतदाता को एक साल की कैद व जुर्माना देना पड़ सकता है. बीएलओ को निर्देश दिया गया कि 15 अगस्त तक मतदाता का नाम आधार कार्ड से जोड़ने व अन्य सुधार का काम शत प्रतिशत पूरा कर लेना है. इसके अलावा जुलाई से शुरू होने वाले खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना व त्रुटिपूर्ण जनगणना में सुधार का काम 30 अप्रैल तक ही कर लेना है.
आर्थिक गणना में नाम नहीं होने पर लाभुक खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ लेने से वंचित रह जायेगा. बताया गया कि 12 अप्रैल, 10 मई, 14 जून, 12 जुलाई व 9 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाये जायेंगे. बैठक में राजीव दुबे, पंचायत सेवक रमेश हजाम, येशदास केरकेा, देवनारायण प्रसाद, हेमंत मांझी, तसलीम अंसारी, बीएलओ दया प्रसाद, सुधीर सिंह, अनुज गुप्ता, राजनाथ महतो, अमरलाल सतनामी, अनूप सिंह, विवेकानंद झा, अशोक कुमार, रंथू साहू, रवींद्र प्रसाद, रंजीत केसरी, आदर्श कुमार वाजपेयी, मीना कुमारी, शिवनाथ मुंडा, गोपाल सिंह, कविता कुमारी, सरिता सिंह, सविता राय,राजू साव व गंगा महतो सहित अन्य मौजूद थे.
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