JPSC Case: बुधेश्वर भगत की जमानत खारिज, फरार सत्यपाल सिंह को भी अग्रिम राहत नहीं

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जेपीएससी ऑफिस. (फाइल फोटो)

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी बुधेश्वर भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, फरार आरोपी सत्यपाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी नामंजूर की गई.

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JPSC Exam Case: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में आरोपी बुधेश्वर भगत को अदालत से राहत नहीं मिली. अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, इसी मामले में फरार चल रहे आरोपी सत्यपाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने नामंजूर कर दी.

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14 सितंबर को आदेश रखा गया था सुरक्षित

बुधेश्वर भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 14 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत ने याचिका खारिज कर दी है.

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गिरफ्तारी से बचने के लिए मांगी थी अग्रिम जमानत

मामले में फरार चल रहे आरोपी सत्यपाल सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 29 अगस्त को अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी. अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है. दोनों मामले CID कांड संख्या 16/2026 से जुड़े हैं. JPSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच CID कर रही है.

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