बाल मजदूरों के रेस्क्यू के लिए होटलों व ढाबों में हुई छापेमारी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 23 Apr 2024 9:28 PM
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किरण बाला ने होटलों व ढाबों में की छापेमारी
जामताड़ा. श्रम विभाग की ओर से गठित धावा दल के साथ श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किरण बाला ने जामताड़ा जिला अंतर्गत विभिन्न लाइन होटलों, ढाबों, दुकानों एवं ईंट भट्ठों में बाल मजदूरों के रेस्क्यू के लिए छापेमारी की. इस दौरान नियोजकों को यह निर्देश दिया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों व खतरनाक नियोजनों में 14 से 18 वर्ष का नियोजन प्रतिषेध है. उल्लंघन की स्थिति में 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है. वहीं इस आशय की सूचना सभी ढाबों, होटल, दुकानों के सामने लगाने के लिए उपलब्ध भी कराया गया. मौके पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजू पोद्दार, सदस्य सीडब्ल्यूसी विमलेंदु विश्वास, चाइल्ड हेल्पलाइन के को-ऑर्डिनेटर मनीषा आदि थीं.
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