मानव तस्करी के आरोपी चंद्र राय को मिला 10 साल का कारावास

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मानव तस्करी के मामले में मंडल कारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की.

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जामताड़ा कोर्ट. मानव तस्करी के मामले में मंडल कारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की. इसके पश्चात मनाव तस्करी के आरोपी चंद्र राय को भारतीय दंड विधान की धारा 370 में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 125000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर थाना क्षेत्र के पंदनी निवासी चंद्र राय एवं अन्य आरोपियों ने नाबालिग लड़की को शादी करने का प्रलोभन देकर उसे अन्य लोगों के हाथों में बेच दिया था. घटना 19 मार्च 2017 की बतायी गयीई है. दर्ज प्राथमिकी के तहत अनाथ आश्रम देवघर से भाग कर एक नाबालिग लड़की नारायणपुर थाना क्षेत्र के पंदनी गांव आयी. वहां लगभग चार महीने तक आरोपी चंद्र राय के घर पर रहने के बाद आरोपी ने उस नाबालिग लड़की को धनबाद ले जाकर दाई के काम पर लगाया. इसके उपरांत अन्य आरोपियों ने शादी का प्रलोभन देकर उसे दिल्ली में ले जाकर बेच दिया. दिल्ली में तीन महीने रहने के पश्चात पीड़िता किसी तरह भाग कर नारायणपुर थाने पहुंची और आवेदन देकर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. उक्त मामले में अदालत ने सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात मामल सत्य पाया और आरोपित चंद्र राय को 10 साल की कठोर कारावास और 125000 रुपये पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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