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सड़क पर रहें सतर्क पहल . शहर में निकाली गयी जागरूकता रैली

जामताड़ा : जिला परिवहन जामताड़ा के तत्वाधान में गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरुकता रैली का आयोजन किया गया. जागरुकता रैली में जिला प्रशासन स्कूली बच्चों के साथ इंदिरा चौक से स्टेशन रोड होते हुए सुभाष चौक गया. जहां प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट बाइक सवार को माला पहना कर स्वागत किया. साथ ही दूसरे दिन से […]

जामताड़ा : जिला परिवहन जामताड़ा के तत्वाधान में गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरुकता रैली का आयोजन किया गया. जागरुकता रैली में जिला प्रशासन स्कूली बच्चों के साथ इंदिरा चौक से स्टेशन रोड होते हुए सुभाष चौक गया. जहां प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट बाइक सवार को माला पहना कर स्वागत किया. साथ ही दूसरे दिन से हेलमेट पहन कर बाइक चलाने का नसीहत दिया. इस दौरान डीसी रमेश कुमार दूबे ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरुकता सप्ताह 09 से 15 जनवरी तक मनाया जा रहा है.

सभी लोगों को अपनी सुरक्षा का ख्याल स्वयं रखना चाहिए. सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर 17 जनवरी को मैराथन दौड़ का आयोजन किया जायेगा. जिसमें स्कूली बच्चे, आम जनता, प्रशासन भाग लेंगे. मैराथन दौड़ में सफल प्रतिभागी को प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा. सड़क सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा. कार्यशाला के तहत लोगों को जागरुकता करने का पहल किया जायेगा. जागरुकता रैली के दौरान जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा के पर्ची वितरण किया गया. साथ ही शहर को नगर पंचायत द्वारा साफ-सफाई किया गया था.

यातायात के नियमों का पालन करें
बिना हेलमेट से दो पहिया वाहन नहीं चलायें
दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ना चलें, धारा 177 के तहत दंड के भागी बनेंगे
अप्राधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने पर धारा 180 के तहत अपराध
अत्यधिक गति से वाहन चलाने पर 183 दो के दंड भुगतेंगे
बिना निबंधन के वाहन नहीं चलायें
निबंधन की वैद्यता समाप्त होने के पश्चात वाहन का उपयोग ना करें
ध्वनि एवं वायु प्रदूषण ना हो इसका ध्यान रहे
गलत एवं असुरक्षित अवस्था में वाहनों का उपयोग
गलत एवं असुरक्षित ढंग से पार्किंग करना भी अपराध
बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध
दंड का भी है प्रावधान
बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना, दो पहिया वाहन में तीन सवारी चलना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने पर 100 रुपये
अन्य व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 1000 रुपया फाइन, ऑर्थोराइज सर्टिफिकेट जरूरी
बिना निबंधन के वाहन चलाये जाने पर एवं बिना अनफिट वाहन को चलाने पर पांच हजार रुपये प्रशासन फाइन कर सकता है.
बिना बीमा के वाहन परिचालन करने पर 1000 रुपये
वाहन की लदान क्षमता से अधिक समानों का परिवहन करने के लिए दो हजार रुपये तथा प्रतिटन 1000 रुपये
खतरनाक ढंग से या मोबाइल फोन के उपयोग कर वाहन चलाने से 1000 रुपये
गलत एवं असुरक्षित ढंग से पार्किंग करने पर 1000 का फाइन

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