जामताड़ा कोर्ट . आइभीआइ नामक नन बैंकि ंग संस्थान के निदेशक सह कर्मी दीपांकर बरुआ की जमानत की अरजी सुनवाई के बाद प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि ने खारिज कर दिया. इसकी जानकारी पीपी जय कुमार साह ने दिया है. उन्होंने बताया कि दीपांकर बरुआ के विरुद्ध शहर के रजामडीह मुहल्ला निवासी गौतम मंडल ने प्राथमिकी दर्ज कराया है. अभियुक्त दीपांकर के ऊपर आरोप लगाया गया है कि षड्यंत्र के तहत विभिन्न जमाकर्ताओं के हजारों रुपया हड़प लिया गया है. दीपांकर बरूआ द्वारा कोर्ट रोड जामताड़ा में कई वर्ष पूर्व में कार्यालय खोला गया था. लोगों को लालच दे पहले रुपया जमा कराया और बांड पेपर दिया. समय पूरा होने पर जमाकर्ता को रुपया नहीं मिला नन बैंकिंग का कार्यालय बंद कर कर्मी जामताड़ा से फरार हो गये.
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नन बैंकिंग के निदेशक की जमानत अरजी खारिज
जामताड़ा कोर्ट . आइभीआइ नामक नन बैंकि ंग संस्थान के निदेशक सह कर्मी दीपांकर बरुआ की जमानत की अरजी सुनवाई के बाद प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि ने खारिज कर दिया. इसकी जानकारी पीपी जय कुमार साह ने दिया है. उन्होंने बताया कि दीपांकर बरुआ के विरुद्ध शहर के रजामडीह मुहल्ला निवासी गौतम मंडल ने […]
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