हत्या के दोषी आठ लोगों को उम्रकैद

जामताड़ा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत ने हत्या के आरोप में नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोयडीहा के आठ लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त रहमान मियां, हन्नान मियां, कुदुश मियां, सरफुदीन मियां, नईम मियां, जलाउद्दीन मियां, मन्नान मियां के सजा की बिंदु […]
जामताड़ा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत ने हत्या के आरोप में नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोयडीहा के आठ लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त रहमान मियां, हन्नान मियां, कुदुश मियां, सरफुदीन मियां, नईम मियां, जलाउद्दीन मियां, मन्नान मियां के सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 147, 147, 149, 323, 325, 326, 307 व 302 भादवि के तहत दोषी पाया गया. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाने के बाद धारा 302 में सभी आरोपित को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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