कोर्ट की खबरें : जानलेवा हमला के तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Aug 2024 1:36 AM
एजीजे-2 कोर्ट ने गुरुवार को जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. आरोपियों में गोरांगो दास, सुमित पोद्दार और काशी शामिल है.
जमशेदपुर : एजीजे-2 कोर्ट ने गुरुवार को जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. आरोपियों में गोरांगो दास, सुमित पोद्दार और काशी शामिल है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार ने पैरवी की थी. मालूम हो कि सात साल पूर्व 16 दिसंबर 2017 को सोनारी में दोमुहानी स्थित मुर्गा लड़ाई के दौरान विवाद होने पर गणेश कर्मकार को मारपीट कर घायल कर दिया गया था. घटना के बाद घायल गणेश के बयान पर गोरांगो दास, सुमित पोद्दार और काशी के खिलाफ जानलेवा हमला करने की धारा में नामजद केस दर्ज किया गया था.
उलीडीह: रंगदारी केस में साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी
जमशेदपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को उलीडीह थाना में दो साल पूर्व दर्ज राहुल कुमार गुप्ता उर्फ सोले को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. मालूम हो कि दो साल पूर्व निदेश मंडल ने 17 अक्तूबर 2022 को राहुल कुमार गुप्ता उर्फ सोले और अन्य के खिलाफ रंगदारी मांगने का नामजद केस किया था.
उलीडीह : मारपीट केस में साक्ष्य के अभाव में चार आरोपी बरी
जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को उलीडीह थाना में 11 साल पूर्व दर्ज पानी को लेकर मारपीट के केस में साक्ष्य के अभाव में आरोपी राहुल कुमार गुप्ता उर्फ सोले समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. केस में राहुल कुमार गुप्ता उर्फ सोले के अलावा शशिधर महतो, भोला महतो, मनीष महतो शामिल है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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