परसुडीह : कोर्ट के आदेश पर जमीन पर दिलाया गया कब्जा

परसुडीह बाजार के पास एक जमीन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन-1 सौदामणि सिंह के कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाया गया. कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम परसुडीह बाजार पहुंची.
विरोध करने वाले तीन युवक व एक महिला को पुलिस ने गयी थाना
कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी को पीआर बांड पर छोड़ दिया
जमशेदपुर :
परसुडीह बाजार के पास एक जमीन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन-1 सौदामणि सिंह के कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाया गया. कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम परसुडीह बाजार पहुंची. दखलदिहानी की जानकारी होने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने काफी हंगामा किया. जिसके बाद पुलिस तीन युवक और एक महिला को पकड़ कर परसुडीह थाना ले गयी. जिसके बाद नाजिर धीरज कुमार द्वारा जमीन पर कब्जा दिलाया गया. नाजिर व पुलिस की मौजूदगी में स्थल की बांस व टीन के चदरा से घेराबंदी की गयी. इस बीच दखलकर्ता जुगसलाई निवासी बनारसी लाल अरोड़ा, कश्मिरी लाल अरोड़ा, शिव कुमार अरोड़ा ने उक्त स्थल पर बने भवन को जेसीबी से ध्वस्त करवा दिया. हालांकि विरोध की वजह से दखल-दिहानी में छह घंटे का समय लगा.जानकारी के अनुसार परसुडीह बाजार स्थित दो स्थल को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था. उक्त स्थल के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन-1 सौदामणि सिंह ने जुगसलाई निवासी बनारसी लाल अरोड़ा, कश्मीरी लाल अरोड़ा और शिवकुमार अरोड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया था. इस मामले में एक स्थल पर अजय यादव, मीना देवी, रुबी देवी, निक्की कुमारी और प्रिया कुमारी के खिलाफ केस चल रहा था. जबकि दूसरे प्लॉट पर जॉय पाल व अन्य के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था. दोनों स्थल .05-.05 एकड़ का है. दखल-दिहानी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परसुडीह पुलिस ने पकड़े गये तीनों युवक व महिला को पीआर बांड पर छोड़ दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




