गोलमुरी किरण तिलवानी हत्याकांड में हाइकोर्ट में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा
Updated at : 02 Apr 2024 11:19 PM (IST)
विज्ञापन

Golmuri: Hearing in the Kiran Tilwani murder case in the High Court, the verdict was reserved
विज्ञापन
जमशेदपुर.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन और जस्टिस सुभाष चंद्रा की खंडपीठ ने मंगलवार को 10 दिसंबर 2010 को गोलमुरी में हुए इलेक्ट्रोनिक दुकानदार किरण तिलवानी हत्याकांड की क्रिमिनल अपील की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. हाइकोर्ट में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता अमित कुमार ने पक्ष रखा. मालूम हो कि हत्याकांड के बाद चार मई 2018 को जमशेदपुर एडीजे-4 कोर्ट ने विनोद खत्री, मनीष अग्रवाल, मंटू अग्रवाल को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गयी थी. आरोपी मनीष अग्रवाल और मंटू अग्रवाल को कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर है, जबकि आरोपी विनोद खत्री जेल में अब तक बंद है.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




