जमशेदपुर:
झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को मानगो में अपहरण, रंगदारी व हत्या प्रयास के एक केस में जेल में दो सालों से बंद आरोपी राहुल कुमार गुप्ता उर्फ शोले को जमानत दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी.आरोपी राहुल गुप्ता समेत चार आरोपियों के खिलाफ मानगो थाना में 6 जून 2022 को मुन्ना वर्मा ने एफआइआर की थी. इसमें राहुल कुमार गुप्ता के अलावा रोहित सिंह, कौशिक गोस्वामी व कुंदन सिंह को आरोपी शामिल है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है