136 दिन बाद CGPC का पूर्व प्रधान गुरमुख मुखे गिरफ्तार, दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का है आरोपी

Updated at : 18 Mar 2023 6:33 AM (IST)
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136 दिन बाद CGPC का पूर्व प्रधान गुरमुख मुखे गिरफ्तार, दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का है आरोपी

पुलिस आरोपी गुरमुख सिंह मुखे का चेहरा छिपाकर कदमा थाने ले आयी. पूछताछ के बाद एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करायी गयी. इसके बाद एसडीजेएम की अदालत में पेश किया गया

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कदमा की महिला से दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी) के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को पुलिस ने शुक्रवार को बारीडीह के मर्सी अस्पताल से गिरफ्तार किया. एफआइआर दर्ज होने के 136 दिन (लगभग चार महीना) बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. मुखे के खिलाफ दो नवंबर, 2022 को कदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. बीते आठ दिसंबर को कदमा पुलिस ने मुखे के मानगो कुंवर सिंह रोड स्थित घर पर इश्तेहार चस्पा किया था.

इसी बीच, शुक्रवार को उसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस आरोपी का चेहरा छिपाकर कदमा थाने ले आयी. पूछताछ के बाद एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करायी गयी. इसके बाद एसडीजेएम की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. कोर्ट ने जेल में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

गिरफ्तारी के बाद जांच में पाया गया नॉर्मल

गुरमुख सिंह मुखे शुक्रवार की सुबह मर्सी अस्पताल में मधुमेह (डायबिटीज) का इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब एमजीएम अस्पताल में उसकी जांच करायी, तो मधुमेह नॉर्मल पाया गया. पकड़े जाने पर मुखे ने पुलिस को बताया कि उसका डायबिटीज का लेवल 300 से भी ज्यादा हो गया है. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था.

पुलिस के अनुसार, अस्पताल में जांच कराने पर उसका डायबिटीज का लेवल 150 पाया गया. मुखे की गिरफ्तारी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता केएम सिंह ने कोर्ट में आपत्ति जतायी. अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने मुखे के खिलाफ जारी वारंट और 82 का नोटिस वापस ले लिया था. ऐसे में किस आधार पर गिरफ्तारी की गयी. मुखे की जमानत के लिए शनिवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल की जायेगी.

जानें पूरा घटनाक्रम, कब क्या हुआ

2022 सितंबर : कदमा की महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया.

02 नवंबर : महिला से फिर से दुष्कर्म किया, महिला ने बनाया वीडियो.

05 नवंबर : कदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज.

12 नवंबर : मुखे ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी की दाखिल की.

14 नवंबर : मुखे के खिलाफ वारंट जारी.

24 नवंबर : सीजीपीसी चुनाव को लेकर गिरफ्तारी पर लगायी रोक.

26 नवंबर : सीजीपीसी प्रधानगी का पर्चा खरीदा

29 नवंबर : गिरफ्तारी पर रोक के आदेश हटा

02 दिसंबर : कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार

08 दिसंबर: मुखे के घर पर चस्पा किया इश्तेहार

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