आजादनगर: पशु क्रूरता में दो साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
Updated at : 21 Jun 2024 1:09 AM (IST)
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तीन साल पूर्व 10 फरवरी 2021 तत्कालीन आजादनगर थाना प्रभारी ने आजादनगर के रहमान होटल छापेमारी कर प्रतिबंधित 60 किलो मांस जब्त किया था.थाना में होटल मालिक के खिलाफ पशु क्रुरता अधिनियम लगाकर नामजद केस दर्ज किया था.
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जमशेदपुर.
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट में गुरुवार को मानगो के आजादनगर थाना में दर्ज पशु क्रूरता में रहमान होटल के मालिक शमीम कुरैशी को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. केस में अनुसंधान पदाधिकरी समेत कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी. मालूम हो कि तीन साल पूर्व 10 फरवरी 2021 तत्कालीन आजादनगर थाना प्रभारी ने आजादनगर के रहमान होटल छापेमारी कर प्रतिबंधित 60 किलो मांस जब्त किया था.कदमा: साक्ष्य में अभाव में करण सिंह समेत तीन आरोपी बरी
जमशेदपुर :
एडीजे-8 के पट्टादार के कोर्ट ने गुरुवार को कदमा थाना में 13 साल पूर्व दर्ज रंगदारी व अपहरण के केस में घाटशिला के करण सिंह, बारीडीह के राजा चौधरी, बिरसानगर स्टीफन दास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. जबकि घटना में अन्य आरोपी राधेश्याम सिंह व रंजीत सिंह (अब मृत) को फरार घोषित किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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