गोलमुरी: एबीएम कॉलेज में हुए 70 लाख के गबन के केस में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल
Updated at : 21 May 2024 9:55 PM (IST)
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आठ साल पूर्व एबीएम कॉलेज गोलमुरी में 2015 में 70 लाख रुपये गबन को लेकर पांच लोगों के खिलाफ केस हुआ था, इसमें एक आरोपी डीके मित्रा की गिरफ्तारी को-ऑपरेटिव कॉलेज से हुई थी.
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मुख्य संवाददाता,जमशेदपुर
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन की कोर्ट ने मंगलवार को गोलमुरी एबीएम कॉलेज में हुए 70 लाख के गबन के केस में दो आरोपियों की ओर से अलग-अलग डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया. इसमें एकाउंट के प्रोफेसर डीके मित्रा की ओर से अधिवक्ता विनोद अग्रवाल और आरोपी बर्सर पूनम सहाय की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर ने यह पिटीशन दाखिल किया. मालूम हो कि एबीएम कॉलेज गोलमुरी में 2015 में 70 लाख रुपये गबन को लेकर पांच लोगों के खिलाफ केस हुआ था, इसमें एक आरोपी डीके मित्रा की गिरफ्तारी को-ऑपरेटिव कॉलेज से हुई थी. जबकि एबीएम कॉलेज के क्लर्क श्यामसुंदर सिंह की गिरफ्तारी कॉलेज परिसर से हुई थी, वहीं तीसरी आरोपी सह बर्सर पूनम सहाय को हाइकोर्ट के निर्देश से कोर्ट में सरेंडर कर जेल गयी थी. वर्तमान में तीन जमानत पर हैं. लेकिन केस के दो अन्य आरोपी आरके दास व एस दास अबतक फरार है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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