Jharkhand News- होली में रात 10 से सुबह छह बजे तक साउंड बॉक्स व डीजे पर रोक
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Mar 2023 11:18 AM
जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी किया है इसके मुताबिक डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक नहीं करें
उपायुक्त विजया जाधव ने होली व शब-ए-बारात पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने की अपील लोगों से की है. सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का अनुरोध किया है. जबरन किसी को रंग-गुलाल नहीं लगाने और सोशल मीडिया पर आधारहीन सूचनाओं का प्रसार नहीं करने को कहा गया है. किसी प्रकार की घटना-दुर्घटना की पुष्टि के लिए कंट्रोल रूम अथवा वरीय पदाधिकारियों से संपर्क करने की अपील की गयी है.
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घातक हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं चलें.
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सोशल साइट पर तथ्यहीन, भ्रामक, झूठे एवं हिंसक मैसेज व वीडियो पोस्ट नहीं करें
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नशामुक्त त्योहार मनाये, हुड़दंगबाजी नहीं करें, यातायात व्यवस्था बाधित नहीं करें
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डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक नहीं करें
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होलिका दहन का कार्यक्रम ऐसी जगह आयोजित हो जहां बिजली के पोल नहीं हैं, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आयोजन नहीं करें
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किसी भी अप्रिय घटना की सूचना थाना, कंट्रोल रूम को दें
जमशेदपुर. होली और शब ए बारात को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. 7 मार्च की शाम 5 बजे से 8 मार्च की रात 12 बजे तक बसों को छोड़ कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. उपायुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने इस आशय का ज्वाइंट आर्डर जारी किया है.
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उपायुक्त : 8986606951
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वरीय पुलिस अधीक्षक : 9431706480
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अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम : 9431117832
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अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला : 9431162060
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जिला स्तरीय कंट्रोल रूम : 0657-2440111, 9431301355, 100 नंबर
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