जानकारी के अनुसार अगर कोई स्कूल बगैर मान्यता के चल रहा है अौर डीएसइ की अोर से उक्त स्कूल पर कार्रवाई की जाती है, तो उस स्कूल को अर्थ दंड के रूप में एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर इसके बाद भी तय समय पर स्कूल द्वारा मान्यता नहीं ली जाती है, तो स्कूल प्रबंधन को प्रतिदिन 10 हजार रुपये की राशि आर्थिक दंड का प्रावधान तय किया गया है. इसके बाद भी अगर स्कूल द्वारा मान्यता नहीं ली जाती है, तो उक्त स्कूल की मान्यता रद्द भी की जा सकती है. वहीं आरटीइ के तहत मान्यता लेने के लिए जिले के 172 प्राइवेट स्कूलों ने आवेदन दिया था. जिसको भी मान्यता देने में विभाग ने देरी की है और अभी तक इनको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है.
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आरटीइ की मान्यता के लिए सिर्फ 172 ने किया है आवेदन, 31 मार्च 2013 तक ही थी डेडलाइन, बगैर मान्यता के चल रहे हैं 466 निजी स्कूल
जमशेदपुर : शहर के 466 प्राइवेट स्कूल बगैर मान्यता के चल रहे हैं. उन्हें अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्कूल संचालन के लिए मान्यता नहीं मिली है. जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को आरटीइ के तहत मान्यता लेने के लिए 31 मार्च 2013 तक का अल्टीमेटम दिया गया था. तय समय में इसकी […]
जमशेदपुर : शहर के 466 प्राइवेट स्कूल बगैर मान्यता के चल रहे हैं. उन्हें अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्कूल संचालन के लिए मान्यता नहीं मिली है. जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को आरटीइ के तहत मान्यता लेने के लिए 31 मार्च 2013 तक का अल्टीमेटम दिया गया था. तय समय में इसकी प्रक्रिया भी शुरू की गयी, लेकिन स्थिति जस की तस है. चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में सिर्फ 2 प्राइवेट स्कूलों को ही आरटीइ के तहत मान्यता मिली है.
जिले के निजी स्कूल मान्यता लेने के प्रति कितने जागरूक हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले में भले कुल 468 प्राइवेट स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन मान्यता हासिल करने के लिए अब तक सिर्फ 172 प्राइवेट स्कूलों ने ही अावेदन दिया. राज्य में 1 अप्रैल 2010 को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किया गया. कानून लागू करने के बाद सभी प्राइवेट स्कूलों को आरटीइ के तहत मान्यता लेने के लिए 3 साल का समय दिया गया. इस दरम्यान सारी प्रक्रिया पूरी कर मान्यता ले लेने का आदेश दिया गया था. यह समय सीमा 31 मार्च 2013 को ही समाप्त हो चुका है. अर्थ दंड से लेकर स्कूल बंद करने तक की हो सकती है कार्रवाई. बगैर आरटीइ मान्यता के स्कूल संचालन पर कार्रवाई का भी प्रावधान तय किया गया है.
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