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स्पीड गवर्नर हो, तभी मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

जमशेदपुर : एक फरवरी से स्पीड गवर्नर लगाये बिना वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा. दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कॉमर्शियल वाहनों (बस, ट्रक, डंपर, टैंकर, स्कूल बस) में स्पीड नियंत्रक मशीन (स्पीड गवर्नर) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य में एक अक्तूबर से पूर्व में इसे प्रभावी किया गया था, जिसे […]

जमशेदपुर : एक फरवरी से स्पीड गवर्नर लगाये बिना वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा. दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कॉमर्शियल वाहनों (बस, ट्रक, डंपर, टैंकर, स्कूल बस) में स्पीड नियंत्रक मशीन (स्पीड गवर्नर) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य में एक अक्तूबर से पूर्व में इसे प्रभावी किया गया था, जिसे बाद में आगे बढ़ा कर एक फरवरी से अनिवार्य कर दिया गया है. दो पहिया, तीन पहिया, अग्निशामक वाहन, एंबुलेंस, पुलिस गाड़ी, यात्रियों और उनके सामान ढोने के लिए उपयोग में आनेवाले चार पहिया वाहन, जिसमें बैठने की क्षमता चालक समेत आठ यात्री से अधिक न हो उसमें स्पीड गवर्नर जरूरी नहीं है.

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