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अपहरण कर हत्या करने के दो आराेपितों को आजीवन कारावास

राेहतास जिले के अमझाेर थाने के भिसरा गांव के रहनेवाले हैं दोनों अपराधीमहेश सिंह यादव कॉलेज में पढ़नेवाले औरंगाबाद के छात्र की फिरौती नहीं देने पर हुई थी हत्या22 मई, 2012 को हुआ था अपहरण, रामपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) जयगणेश सिंह की अदालत में बुधवार […]

राेहतास जिले के अमझाेर थाने के भिसरा गांव के रहनेवाले हैं दोनों अपराधीमहेश सिंह यादव कॉलेज में पढ़नेवाले औरंगाबाद के छात्र की फिरौती नहीं देने पर हुई थी हत्या22 मई, 2012 को हुआ था अपहरण, रामपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला गया.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) जयगणेश सिंह की अदालत में बुधवार को अपहरण कर हत्या के मामले में दो आरोपितों इंद्रप्रकाश सिंह व मनीष सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. दोनों राेहतास जिले के अमझाेर थाने के भिसरा गांव के रहनेवाले हैं.इस मामले में आैरंगाबाद जिले के कासमा गांव के मदन प्रसाद ने बताया कि उनके दाे बेटे रंजीत कुमार व दीपक कुमार, महेश सिंह यादव कॉलेज में पढ़ते थे. 22 मई, 2012 को दोनों भाई औरंगाबाद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रंजीत कुमार का अपहरण हो गया.
23 मई, 2012 को फाेन पर अपहर्ताओं ने फिराैती के लिए 75 हजार रुपये मांगे. पैसे नहीं देने की स्थिति में रंजीत की हत्या कर दी गयी. इस बाबत गया जिले के रामपुर थाने में प्राथमिकी (कांड संख्या 103/12) दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपितों ने 22 अगस्त 2016 काे सरेंडर कर दिया था. बुधवार को हुई सुनवाई में दोनों को धारा-364 (ए) के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की साधारण सजा हाेगी.

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