इस खुलासे के बाद जिले के अपर उपायुक्त (एडीसी) ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसी संदेहास्पद जमाबंदी, जिनके प्राधिकार कॉलम में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना फरजी दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी कर दी गयी हो उसे रद्द किया जाना है. साथ ही ऐसे मामले जिनमें कई वर्षों का लगान बाद के वर्षों में एक ही वित्तीय वर्ष में वसूली गयी हो, वे जमाबंदियां भी संदेहास्पद की श्रेणी के लायक हैं. इनके खिलाफ भी कार्रवाई अपेक्षित है. एडीसी ने सभी अंचल अधिकारियों से 11 मई तक ऐसे मामलों की सूची देने को कहा था. जिसके आधार पर 14 मई को मुख्य सचिव अवैध भूमि के हस्तांतरण के मामलों की समीक्षा करने वाले थे. अंचलाधिकारियों की ओर से सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आयी है.
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निजी नामों से सरकारी भूमि की हुई जमाबंदी
जमशेदपुर: सरकारी बही-खाते में सरकार के नाम पर की गयी जमाबंदी की जमीनों को निजी नामों से दिखा दिये जाने का बड़ा मामला सामने आया है. साथ ही अंचल कार्यालय से इन जमीनों की दो-दो जमाबंदी दिखा दी गयी है. अब ऐसे मामलों में जमाबंदी को रद्द किये जाने की कार्रवाई सरकार ने शुरू करने […]
जमशेदपुर: सरकारी बही-खाते में सरकार के नाम पर की गयी जमाबंदी की जमीनों को निजी नामों से दिखा दिये जाने का बड़ा मामला सामने आया है. साथ ही अंचल कार्यालय से इन जमीनों की दो-दो जमाबंदी दिखा दी गयी है. अब ऐसे मामलों में जमाबंदी को रद्द किये जाने की कार्रवाई सरकार ने शुरू करने का आदेश दिया है.
अंचल कार्यालयों को रजिस्ट्री कार्यालय से जोड़ने की कवायद के तहत सिस्टम और कागजात को ऑनलाइन किया जा रहा था, इस दौरान जांच में पाया गया कि बड़े पैमाने पर दस्तावेजों में बदलाव किये गये हैं. डीसीएलआर, अंचल कार्यालय सहित कई दफ्तरों की मिलीभगत से सरकारी जमीन की जमाबंदी कई व्यक्ति विशेष को दे दी गयी है और उनको रैयत बना दिया गया है.
अब तक अंचल से नहीं जुड़ सका रजिस्ट्री कार्यालय
जमशेदपुर का अंचल कार्यालय से रजिस्ट्री कार्यालय को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. राज्य स्तर पर यह आदेश आया हुआ है, चूंकि बही-खाते में इतनी गड़बड़ी है कि इसको अपडेट नहीं किया जा सका है, जिस कारण यह ऑनलाइन नहीं जुड़ सका है. अंचल कार्यालय से जुड़ जाने से लोगों का दाखिल-खारिज स्वत:स्फूर्त हो जाया करेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.
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