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कोलकाता हाइकोर्ट ने दिया एनओसी इडी को झटका, अशोक सिंह को मिली जमानत

जमशेदपुर: राजनीतिक और अापराधिक गिरोह का पैसा लगाने के मामले में इडी द्वारा दायर केस संख्या 1972/17बी/2013 के मामले में इडी को बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने चार बैंकों की ओर से जब्त संपत्ति को रिलीज करने का एनओसी दे दिया है. एक्सिस बैंक कालिकापुर में छह किलो सोने की निकासी को मंजूरी […]

जमशेदपुर: राजनीतिक और अापराधिक गिरोह का पैसा लगाने के मामले में इडी द्वारा दायर केस संख्या 1972/17बी/2013 के मामले में इडी को बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने चार बैंकों की ओर से जब्त संपत्ति को रिलीज करने का एनओसी दे दिया है.

एक्सिस बैंक कालिकापुर में छह किलो सोने की निकासी को मंजूरी दी गयी है, जबकि आइसीआइसीआइ बैंक सोनारपुर में सिंगापुर के एकाउंट से ट्रांजैक्शन को भी मंजूरी दे दी गयी है. रानीगंज में कोयला का डीओ, जो कि 65 हजार टन का था, उस पर लगे 12 करोड़ रुपये की राशि जांच पूरी होने तक के लिए रोक बरकरार रखा गया है. रियल एस्टेट सोनारपुर और शोधपुर प्रोजेक्ट ड्रीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को काम करने का एनओसी मिल गया है.

अशोक सिंह राघव द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गयी याचिका के आलोक में यह फैसला सुनाया गया है. यहीं नहीं, इडी विभाग को जांच के नाम पर अशोक सिंह राघव को परेशान करने से रोक दिया गया है. गौरतलब है कि राघव पर आरोप था कि उसने राजनेता और अपराधियों का पैसा काले धन के रूप में कोलकाता में लगाया है. इसमें अशोक सिंह राघव में पार्टनर अरविंद शर्मा पर आरोप गठित हो चुका है और उसको गिरफ्तार भी किया गया है.


अशोक सिंह राघव के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हर हाल में छह जून 2016 तक सारे बैंकों को नोटिस कर एनओसी दे दे, ताकि पैसे की निकासी की जा सके. दूसरी ओर, जमशेदपुर कोर्ट ने सोनारी में गोलीचालन की घटना के साजिशकर्ता के तौर पर अशोक सिंह राघव को जमानत भी प्रदान कर दी है.

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